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H-1B वीजा धारकों के लिए खुशखबरी, पति- पत्नी US में कर सकेंगे नौकरी, अमेरिकी कोर्ट का बड़ा फैसला।

अमेरिका में काम करने वाले विदेशी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। विदेशी कर्मचारियों को लेकर कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है। एक केस की सुनवाई के बाद अपने फैसले में कोर्ट ने कहा कि, एच-1बी वीजाधारकों के जीवनसाथी (पति या पत्नी) को भी अमेरिका में काम करने की अनुमति है। मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट जज तान्या चुटकन ने सेव जॉब्स यूएसए की तरफ से दायर एक मुकदमे पर सुनवाई के बाद उसे खारिज कर दिया। 

 

दरअसल सेव जॉब्स यूएसए की इस याचिका का अमेजन, एप्पल, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी टेक कंपनियों ने विरोध किया था। एक आंकड़े की मानें तो अब तक लगभग एक लाख एच-1बी कर्मचारियों के पति, पत्नियों को जॉब का अधिकार दिया गया है। इसमें बड़ी बात ये है कि एक बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग शामिल हैं। 

 

डिस्ट्रिक्ट जज तान्या चुटकन ने कहा कि सेव जॉब्स यूएसए का मानना है कि कांग्रेस ने डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी अथॉरिटी को एच-4 वीजा धारकों जैसे विदेशी नागरिकों को अमेरिका में काम करने की इजाजत नहीं दी है। कोर्ट ने सुनवाई के बाद साफ-साफ कहा कि कांग्रेस ने अमेरिकी सरकार को ये अधिकार जानबूझकर दिया है कि वह अमेरिका में पति या पत्नी के ठहरने की शर्त के रूप में रोजगार को ऑथराइज्ड करे। 

 

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो अप्रवासियों के वकील अजय भुटोरिया ने कोर्ट के फैसले की सराहना करते हुए कहा कि एच-1बी वीजा कार्यक्रम को दूसरे देशों के कुशल कर्मचारियों को अमेरिका आने और यहां की कंपनियों में काम करने की इजाजत देने के लिए लागू किया गया था। हलांकि अभी तक इसके तहत पति या पत्नी को काम करने की परमीशन नहीं थी। इस कारण यहां रहने वाले परिवारों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ता था, जो अब नहीं होगा।

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